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महापौर ने किशोर न्याय अधिनियम का किया उल्लंघन, भाजपा घेरने की तैयारी में
ममता नगर स्थित बालिका गृह में महापौर हेमा देशमुख ने बलात प्रवेश कर किशोर न्याय अधिनियम का खुला उल्लंघन कर दिया है। बाल संरक्षण से जुड़े जिम्मेदारों का कहना है कि अनुमति होने के बाद भी बालिका गृह में शाम 5 बजे के बाद कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। मामले में नोटिस जारी होने के बाद हाउस मदर को तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। वहीं भाजपा की ओर से इस मुद्दे पर महापौर को घेरने की तैयारी की जा रही है।
पूर्व महापौर एवं निगम में नेता प्रतिपक्ष शोभा सोनी सोमवार को कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले में महापौर देशमुख के खिलाफ एफआईआर कराने की मांग करेंगी। बड़ी बात यह है कि इस घटनाक्रम के खुलासे के बाद महापौर कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं। प्रशासन के सामने भी यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर रात को 10.30 बजे महापौर बालिका गृह में क्या करने गई थीं।
एसडीएम नहीं दे सकते अनुमति: एसडीएम मुकेश रावटे भी यह नहीं बता रहे हैं कि महापौर ने उन्हें बालिका गृह जाने के संबंध में आखिर क्या बताया था। बालिका गृह में प्रवेश के लिए एसडीएम भी अनुमति नहीं दे सकते। बताया गया कि महापौर दो अन्य महिला साथियों के साथ बालिका गृह के शयन कक्ष तक पहुंच गई थीं।
फोटो भी ली गई: खबर है कि यहां रहने वाली बालिकाओं की मोबाइल से तस्वीर भी ली गई है। एक्ट के जानकारों का कहना है कि बालिका गृह में प्रवेश की अनुमति मिलती भी है तो मुलाकात के लिए बरामदे तक ही जा सकते हैं।
समिति का आदेश जरूरी : बाल आयोग पूर्व सदस्य शरद श्रीवास्तव ने बताया किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत किसी बालकों के देखरेख वाली संस्था में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। प्रवेश के लिए बाल कल्याण समिति का आदेश जरूरी है। शाम 5 बजे के बाद वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता।
पूर्व सीएम ने कहा- न्यायालय का सम्मान जरूरी
महापौर द्वारा बालिका गृह में बलात प्रवेश किए जाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि सभी को न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। अगर किसी बालिका को उसके परिजनों को सौंपा जाता है तो यह न्यायालय की व्यवस्था है, कोई व्यक्ति विशेष यह सब नहीं कर सकता। न्यायालय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला अधिकारी रेणुप्रकाश का कहना है कि हाउस मदर से मामले में जवाब मांगा गया है। मामले में आगे की कार्रवाई कलेक्टर ही करेंगे। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जानकारी नहीं।
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