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उच्चाधिकारियों के खिलाफ फर्जी शिकायतें करने पर दो फॉर्मासिस्ट निलंबित
जिला आयुर्वेद अधिकारी ने फार्मासिस्ट स्पेशलाइज्ड थेरेपी सेंटर खैरागढ़ सुनील अग्रवाल और फार्मासिस्ट शासकीय आयुर्वेद औषधालय तुमड़ीबोड़ छाया प्यासी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों फार्मासिस्ट द्वारा अपने कर्तव्यों के विपरीत एवं फर्जी तरीके से अपने उच्चाधिकारियों एवं विभागीय कर्मचारियों के विरूद्ध उच्चाधिकारियों एवं मंत्रियों को शिकायतें की जा रही थीं। जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। फार्मासिस्ट अग्रवाल और फार्मासिस्ट छाया प्यासी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभार से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान फार्मासिस्ट सुनील अग्रवाल का मुख्यालय शासकीय आयुर्वेद औषधालय बांधाबाजार विकासखंड अंबागढ़ चौकी तथा फार्मासिस्ट छाया प्यासी का मुख्यालय शासकीय आयुर्वेद औषधालय सड़क चिरचारी विकासखंड छुरिया रहेगा। जानकारी अनुसार इन दोनों के द्वारा फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कर अपने उच्चाधिकारियों की शिकायतें की जाती थीं। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की जांच में यह खुलासा हुआ।