केंद्र ने आतंकवाद और सीमा पार से अपराधों पर लगाम लगाने के मकसद से सीमा सुरक्षा बल (BSF) का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। BSF अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किमी तक तलाशी अभियान चला सकेगी। साथ ही संदिग्धों को गिरफ्तार करने और संदिग्ध सामग्री को जब्त करने का भी अधिकार होगा। इसके लिए उसे किसी प्रशासनिक अधिकारी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी।
आइए समझते हैं, BSF के अधिकार क्षेत्र में सरकार ने क्या बदलाव किए हैं? क्या BSF को मिले अधिकारों में भी कोई बदलाव किया गया है? फैसले का असर किन राज्यों पर होगा? और कौन-कौन से राज्य फैसले का विरोध कर रहे हैं...
BSF को लेकर क्या है नया आदेश?
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने BSF के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया है। यह बदलाव BSF एक्ट 1968 की धारा 139 (1) के तहत किए प्रावधानों के आधार पर किया गया है। ये बदलाव 12 राज्यों गुजरात, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय, केंद्रशासित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से जुड़ा है। इनमें से सिर्फ तीन राज्य असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब ऐसे हैं जहां BSF का अधिकार क्षेत्र पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इन राज्यों में पहले BSF बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई कर सकती थी। अब वो 50 किलोमीटर तक बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के कार्रवाई कर सकेगी।
बाकी राज्यों की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के पांच राज्यों मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय में BSF को पूरे राज्य में कार्रवाई का अधिकार रहेगा। इसी तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी BSF कहीं भी ऑपरेशन कर सकती है। गुजरात में BSF की कार्रवाई का दायरा घट गया। यहां पहले वो बॉर्डर से 80 किलोमीटर अंदर के दायरे में कार्रवाई कर सकती थी। अब ये घटकर 50 किलोमीटर हो गया है। वहीं, राजस्थान में इस आदेश का कोई असर नहीं होगा। यहां पहले की तरह ही BSF के अधिकार क्षेत्र का दायरा 50 किमी बना रहेगा।
दरअसल, BSF के पास भारत-बांग्लादेश और भारत-पाकिस्तान की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इसके तहत BSF को अंतरराष्ट्रीय सीमा से निश्चित दूरी तक कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। अलग-अलग राज्यों में ये अधिकार क्षेत्र अलग-अलग है। BSF का अधिकार क्षेत्र खत्म होने के बाद आगे की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पुलिस या किसी दूसरी फोर्स के पास होती है।
BSF का दायरा तो तीन राज्यों में बढ़ा है विरोध दो में क्यों?
असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल में BSF के अधिकारों में इजाफा हुआ है। इन तीन राज्यों में से सिर्फ असम में भाजपा की सरकार है। इस वजह से वहां उस तरह का विरोध नहीं है। वहीं, पश्चिम बंगाल और पंजाब में दूसरी पार्टियों की सरकारें है। ये सरकारें केंद्र के इस फैसले को संघीय ढांचे पर हमला बता रही हैं।
क्या BSF को मिले अधिकारों में भी कुछ बदलाव किया गया है?
अपने कार्यक्षेत्र में क्या-क्या कार्रवाई कर सकती है BSF?
BSF को अपने कार्यक्षेत्र में पासपोर्ट एक्ट, NDPS एक्ट और सीमा शुल्क जैसे केंद्रीय कानूनों के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार है।
इस फैसले के बाद राजनीति क्यों गरमा गई है?
देश के संघीय ढांचे में कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और इस पर राज्य कानून बना सकते हैं। इसी आधार पर राज्य इस बदलाव का विरोध कर रहे हैं।
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया के मुताबिक, काफी समय से इस बदलाव की मांग की जा रही थी। BSF के पास कम अधिकार क्षेत्र होने से कोऑर्डिनेशन में समस्या होती थी। साथ ही एक समस्या और थी। मान लीजिए, सीमापार से कोई घुसपैठिया भारत में घुस रहा है। BSF के पास केवल 15 किलोमीटर तक ही कार्रवाई करने का अधिकार था, लेकिन घुसपैठिया एक रात में ही 15 किलोमीटर का सफर पूरा कर भारत में घुस जाता था। इस बदलाव से ये समस्या भी दूर होगी।
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