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नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ दो मामलों में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट की तरफ से यह वारंट अखिलेश पति त्रिपाठी के कोर्ट में नहीं पेश होने पर जारी किया गया है। अखिलेश पर 2013 में दंगा फैलाने का आरोप है।
इसके साथ ही अपने माता-पिता के नाम पर फर्जी मेडिकल बिल पास कराने का भी आरोप है। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस अखिलेश पति त्रिपाठी को अब गिरफ्तार भी कर सकती है। दरअसल, कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले में दोबारा सुनवाई होनी है।
विधायक पर आरोप है कि उन्होंने 2013 में दंगे भड़काने की कोशिश की। मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। दंगे फैलाने के मामले मे पुलिस की तरफ से तीन एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें गवाहों के अपने बयान से पलट जाने के बाद एक केस मे अखिलेश पति त्रिपाठी को कोर्ट ने बरी कर दिया था। वहीं, मेडिक्लेम घोटाले में भी पटियाला हाउस कोर्ट मे पेश होकर जमानत लेनी पड़ी थी।
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