बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अरमान कोहली को जमानत देने से इंकार कर दिया है। 25 अक्टूबर को अरमान की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। NCB ने अरमान के घर से अगस्त, 2021 में 1.2 ग्राम कोकीन जब्त की थी। वे तभी से हिरासत में हैं। इसी मामले में गिरफ्तार दो अन्य लोगों करीम धनानी और इमरान अंसारी को जमानत दे दी गई है।
इसके पहले 14 अक्टूबर को स्पेशल NDPS कोर्ट ने भी अरमान कोहली की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एनसीबी ने अरमान के घर पर ऑपरेशन 'रोलिंग थंडर' के तहत छापा मारा था। एजेंसी सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद से मुंबई में लगातार ड्रग पेडलर्स और सप्लायर्स के नेटवर्क पर कार्रवाई कर रही है।
ड्रग पैडलर ने लिया था कोहली का नाम
एनसीबी ने कोहली से पूछताछ और फिर गिरफ्तारी का फैसला ड्रग्स के मुख्य विक्रेता अजय राजू सिंह से शनिवार को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ के दौरान हुए कुछ ‘खुलासों’ के बाद किया था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद उनकी रिमांड 1 सितंबर तक बढ़ाई गई। तब NCB जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने दावा किया था कि अरमान ड्रग्स के अलावा कुछ अन्य गंभीर मामले में भी आरोपी हैं। जांच में खुलासा हुआ था कि कोहली के घर से मिला कोकीन दक्षिण अमेरिका का है।
पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं अरमान
अरमान को बिग बॉस 7 शो के दौरान तब गिरफ्तार किया गया था, जब सोफिया ने उनके खिलाफ मोप से मारने की शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि, शुरूआत में उन पर सांताक्रूज़ पुलिस ने मारपीट करने का मामला दर्ज किया था, लेकिन लोनावाला सिटी पुलिस ने उन पर यौन उत्पीड़न (हैरेसमेंट) के आरोप भी लगाए थे। कुछ दिन बाद में अरमान को जमानत मिलने पर रिहा कर दिया गया था।
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