हर शुक्रवार सुबह 11 से 2 बजे के बीच आर्यन खान को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस हाजिरी के लिए पेश होना पड़ता है। जमानत की इस शर्त को बदलवाने के लिए आर्यन ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में मांग की गई है कि उनकी हाजिरी वाली शर्त में छूट दी जा सकती है क्योंकि क्रूज शिप ड्रग केस NCB दिल्ली ने SIT को सौंप दिया है। आर्यन की इस याचिका पर सुनवाई 13 दिसंबर को होनी है।
मीडिया के कारण होती है परेशानी
आर्यन ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि जब-जब वे NCB के ऑफिस अपनी हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। मीडिया चारों तरफ से उन्हें घेर लेता है। ऐसे में उन्हें बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि जस्टिस नितिन साम्ब्रे की बेंच ने 28 अक्टूबर को आर्यन खान को क्रूज शिप ड्रग्स केस मामले में 14 शर्तों के साथ जमानत मिली थी।
अदालत ने ये 14 शर्तें रखीं थीं
आर्यन न देश छोड़ सकते न शहर
अदालत ने जमानत के लिए जो कंडीशन लगाई हैं उनके मुताबिक, आर्यन बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते। उन्होंने अपना पासपोर्ट NDPS अदालत को सौंप दिया है। आर्यन हर शुक्रवार को NCB ऑफिस जाकर हाजिरी भी दे रहे हैं, इसलिए वे इसी शर्त में छूट की मांग कर रहे हैं।
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