ड्रग्स केस:आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट ने NCB के दावों को बताया गलत, क्रूज टर्मिनल फुटेज के लिए फाइल की ऐप्लिकेशन

2 वर्ष पहले
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क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आज (गुरुवार) का दिन बेहद अहम है। आज एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ( NCB) कस्टडी समाप्त हो रही है। आर्यन के अलावा रविवार को गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धामेचा समेत 7 आरोपियों की कस्टडी भी आज ही खत्म हो रही है। तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब यह देखना होगा कि NCB इनकी आगे की कस्टडी मांगती है या नहीं। इस बीच आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट ने अपने वकील के जरिए क्रूज टर्मिनल की CCTV फुटेज की मांग की है।

NCB ने लगाए झूठे आरोप: अरबाज मर्चेंट
3 अक्टूबर को क्रूज टर्मिनल से ही NCB ने अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान दोनों को कथित तौर पर पकड़ा था। दायर की ऐप्लिकेशन में अरबाज मर्चेंट ने दावा किया है कि उसके पास से केवल 6 ग्राम चरस बरामद होने के बावजूद उसके और आर्यन खान के खिलाफ NCB की रिमांड ऐप्लिकेशन में बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी का उल्लेख किया गया और उन पर झूठे आरोप लगाए। अरबाज ने यह भी दावा किया कि NCB का यह आरोप है कि उनका इरादा जहाज पर चढ़ने का था, जो पूरी तरह से गलत था। क्योंकि उनके पास शिप का एंट्री टिकट ही नहीं था।

NCB ने एक विदेशी नागरिक को किया अरेस्ट
इस बीच देर रात इस मामले में NCB ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक विदेशी नागरिक को अरेस्ट किया है। इस पर क्रूज से गिरफ्तार लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। आज आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे उनकी जमानत की अर्जी भी अदालत में दायर कर सकते हैं। इस मामले में अब तक 17 लोगों को NCB गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से 8 लोग 7 अक्टूबर तक और अन्य 8 आरोपी 11 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में हैं। आर्यन के अलावा उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा, इश्मीत सिंह चड्ढा, मोहक जायसवाल, मुनमुन धामीचा और नूपुर सतीजा की कस्टडी भी आज समाप्त हो रही है।

3 अक्टूबर को आर्यन-अरबाज को किया था गिरफ्तार
इस केस में अधिकारियों ने कथित रूप से कोकीन, मेफेड्रोन, चरस, हाइड्रोपोनिक और एमडीएमए जैसी कई ड्रग्स और 1.33 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। आरोपी मोहक जायसवाल से पूछताछ के बाद अधिकारियों ने मुंबई के जोगेश्वरी में छापेमारी की और 3 अक्टूबर को अब्दुल कादिर शेख को मेफेड्रोन के साथ गिरफ्तार किया। NCB का दावा है कि आरोपी इश्मीत सिंह चड्ढा से पूछताछ के बाद उन्होंने 4 अक्टूबर को गोरेगांव निवासी श्रेयस सुरेंद्र नायर को चरस के साथ गिरफ्तार किया था।

बता दें कि, NCB ने 2 अक्टूबर को क्रूज शिप पर हो रही रेव पार्टी के दौरान छापा मारा और इसके अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को गिरफ्तार किया था। उसी दिन तीनों को एक दिन की NCB कस्टडी में भेज दिया गया था। इसके बाद आर्यन, अरबाज और मुनमुन के वकीलों ने अपने-अपने मुवक्किलों की जमानत के लिए अर्जी दी थी। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनकी कस्टडी 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई थी।

NDPS की धाराओं के तहत गिरफ्तारी
आर्यन की गिरफ्तारी NDPS के सेक्शन 8C, 20B और 27, 35 के तहत हुई है। इनमें सेक्शन 8C ड्रग्स लेने पर लगती है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS) नशीली दवाओं से जुड़ा सख्त कानून है। इसकी धारा 27 के तहत, अगर कोई नारकोटिक ड्रग्स लेता है, तो यह भी दंडनीय अपराध है। इस धारा के क्लॉज (A) में कहा गया है कि कोकीन, मॉर्फीन जैसे प्रतिबंधित नशे का सेवन करने का दोषी पाए जाने पर एक साल की सजा या 20 हजार रुपए का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं।

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