सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग केस की जांच कर रही NCB ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को उनके अकाउंट डीफ्रीज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी NDPS एक्ट के तहत रिया को अपने बैंक खातों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी। कोर्ट ने उनके मैकबुक प्रो और आईफोन जैसे गैजेट्स भी लौटाने के निर्देश दिए।
रिया ने अपनी याचिका में कहा कि वह पेशे से एक्ट्रेस और मॉडल हैं और NCB ने बिना किसी कारण के 16 सितंबर 2020 को उनके बैंक खातों और FD को फ्रीज कर दिया था। रिया ने कहा कि कर्मचारियों को सैलरी देने और GST समेत अलग-अलग टैक्स भरने के लिए उसे अपने अकाउंट्स को ऑपरेट करने की जरूरत है। रिया ने यह भी कहा कि उसका भाई भी उस पर डिपेंडेंट है।
पैसा ड्रग्स के कारोबार में इस्तेमाल हो सकता है
कोर्ट में NCB का प्रतिनिधित्व करने वाले स्पेशल प्रॉसिक्यूटर अतुल सरपांडे ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले में वित्तीय जांच चल रही है और यह अभी तक पूरी नहीं हुई है। सरपांडे ने कहा कि अगर खातों को डीफ्रीज किया जाता है, तो इससे जांच में बाधा आएगी। उसमें जमा राशि का ड्रग माफिया और ड्रग से संबंधित व्यवसाय में इस्तेमाल होने की भी संभावना है।
शर्तों के साथ डीफ्रीज किए खाते
दलीलों को सुनने के बाद स्पेशल जज डीबी माने ने कहा, 'जांच अधिकारी के जवाब से लगता है कि चक्रवर्ती के बैंक खातों और FD को फ्रीज करने के लिए NCB की आपत्ति मान्य नहीं है। ऐसी सिचुएशन में रिया अपने बैंक खातों और FD को शर्तों के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं।'
कोर्ट ने आदेश दिया कि रिया को एक एफिडेविड देना होगा जिसके मुताबिक केस की सुनवाई के दौरान या बाद में जरूरत होने पर उसे अपने खातों में जमा रकम की जानकारी जांच अधिकारी को देनी पड़ेगी।
बॉन्ड के साथ लौटाए गए गैजेट्स
एक दूसरी याचिका में रिया चक्रवर्ती ने मांग की थी कि उनके गैजेट जैसे मैकबुक, लैपटॉप और आईफोन उन्हें वापस कर दिया जाएं। NCB के वकील अतुल सरपांडे ने कहा कि उनके गैजेट को सीज कर लेबोरेटरी भेज दिया गया है और अब उन्हें वहीं से रिसीव करना पड़ेगा। इस पर अदालत ने आदेश दिया कि पहचान और वैरीफिकेशन के बाद रिया के गैजेट्स को एक लाख रुपए के बॉन्ड पर उसे लौटा दिए जाएं।
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