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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया की जमानत के खिलाफ NDPS की स्पेशल कोर्ट में अपील की है। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही NCB ने दोनों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की इजाजत मांगी है। इसके लिए NCB ने लोअर कोर्ट के ऑर्डर में संशोधन के लिए अपील की है। NCB की अपील पर NDPS कोर्ट ने मंगलवार को भारती और हर्ष को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते हो सकती है।
23 नवंबर को मिली थी भारती-हर्ष को जमानत
NCB ने गांजा रखने के आरोप में भारती को 22 और हर्ष को 23 नवंबर को गिरफ्तार किया था। NDPS कोर्ट ने दोनों को 4 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। हालांकि, अगले दिन यानी 24 नवंबर को ही दोनों को 15-15 हजार रुपए के बॉन्ड पर कोर्ट से जमानत मिल गई थी।
कोर्ट ने पुलिस कस्टडी देने से इनकार किया था
NCB ने 23 नवंबर को भारती की ज्यूडिशियल कस्टडी और हर्ष की रिमांड मांगी थी। लेकिन, कोर्ट ने दोनों को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया। कोर्ट ने कहा था कि भारती और हर्ष के घर-ऑफिस से मिला गांजा कम मात्रा में है। यह सिर्फ इस्तेमाल का मामला है, इसलिए पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि जिन धाराओं के तहत दोनों की गिरफ्तार हुई, उसमें एक साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए रिमांड जरूरी नहीं है।
हर्ष के खिलाफ ड्रग्स फाइनेंस-ट्रांसपोर्टेशन की धाराएं
हर्ष पर नारकोटिक्स एक्ट-1986 की धारा 27A लगाई गई है। यानी उन पर ड्रग्स के फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन का मुकदमा कायम हुआ है। गिरफ्तारी से पहले NCB की छापेमारी में भारती के घर और ऑफिस से 86.5 ग्राम गांजा मिला था। भारती ने पति हर्ष के साथ गांजा लेने की बात भी कबूली थी।
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