डीसी ने दिए रात 10 बजे तक ही डीजे बजाने के आदेश
फतेहाबाद। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए रात दस बजे से सुबह 6 बजे के बीच कोई भी डीजे साउंड नहीं बजेगा। स्कूली बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए जिला प्रशासन ने डीजे साउंड बजाने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सभी विवाह स्थल, धर्मशाला, मेरिज पैलेस संचालकों को निर्देश दिए है कि केन्द्र सरकार की ओर से जारी ध्वनि प्रदूषण के (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर प्रतिबंध है। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी व्यवस्था दी है कि रात 10 बजे बाद डीजे साउंड नहीं बजेगा। डीजे बजाने को लेकर सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। नियमों का उल्ल्घंन करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।