एक लाइसेंस पर केवल एक बंदूक रख सकते हैं: डीसी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शस्त्र संशोधन अधिनियम-2019 के कार्यान्वयन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिनियम के तहत सशस्त्र लाइसेंस के प्रयोजन के लिए लाइसेंस शब्द परिभाषित किया गया हैं। इसके तहत एक लाइसेंस पर केवल एक ही बंदूक (आर्म्स) रखी जा सकती है। इसमें उत्तराधिकार व विरासत में मिली बंदूक भी शामिल हैं। पहले तीन बंदूक एक लाइसेंस पर रख सकते थे। डीसी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि अधिनियम के तहत दो बंदूक को पास के पुलिस प्रभारी के पास जमा करा सकते हैं। एक वर्ष की समाप्ति की तिथि के 90 दिन के बाद दो बंदूक की सीमा अपने आप समाप्त हो जाएगी।