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3 साल बाद 5 विभागों की एनओसी से रिन्यू होता है सिनेमा लाइसेंस

एक वर्ष पहले
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सिनेमा लाइसेंस हर 3 साल बाद रिन्यू किया जाता है। डीसी कार्यालय यह लाइसेंस रिन्यू करता है। इस लाइसेंस जारी करने से पहले 5 विभाग फायर ब्रिगेड, बिजली निगम, पीडब्ल्यूडी, नगर परिषद व एसडीएम कार्यालय एनओसी देते हैं।

फायर ब्रिगेड ने 3 मार्च को सौंपी थी रिपोर्ट: कैंट फायर ब्रिगेड ने 3 मार्च को अपनी रिपोर्ट सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी थी। रिपोर्ट में निगार सिनेमा और कैपिटल सिनेमा में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के पार्ट 4 के तहत मानक पूरे नहीं थे। दोनों सिनेमाघरों को फायर एनओसी नहीं दी गई थी। मगर मिनर्वा मल्टीप्लैक्स में फायर एनओसी जारी की गई थी। बता दें कि मिनर्वा मल्टी प्लैक्स व कैपिटल सिनेमा के एक ही मालिक हैं। बता दें कि कैपिटल सिनेमा की लीज करीब 1920 के आसपास दी गई थी। सेना की यह ए वन लैंड हैं जिस पर करीब 89 साल से सिनेमा चलता आ रहा है। लीज धारक आशु सरीन, जेआर सरीन और बीआर सरीन ने सिनेमा और दुकानों के पुन निर्माण के लिए 30 जून 2014 को आवेदन किया था। बोर्ड ने सदन में इस मुद्दे को पारित कर अब मुख्यालय अंतिम मंजूरी के लिए भेजा हुआ है।

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