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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का कॉमन सर्विस सेंटर पर फ्री करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पात्र परिवार अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए व खेती लायक जमीन 5 एकड़ तक है, वे योजना का लाभ ले सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर व सरल केन्द्र पर निशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। पात्र परिवार को बीमा के प्रीमियम, पेंशन प्रीमियम आदि के रुपए में 6 हजार रुपए तक आर्थिक मदद दी जाएगी। जिला खजाना अधिकारी सुनीता गोस्वामी को नोडल ऑफिसर बनाया गया है।
-योजना के लाभ जीवन बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में परिवार के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष तक और बैंक खाता है, हरियाणा सरकार द्वारा 330 रुपए का वार्षिक प्रीमियम देय होगा। जीवन बीमा की देय राशि 2 लाख रुपए है।
-प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना में परिवार के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष तक तथा जिसका बैंक खाता है, 12 रुपए का वार्षिक प्रीमियम हरियाणा सरकार द्वारा देय है। दुर्घटना बीमा की देय राशि 2 लाख रुपए है।
-प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। लाभार्थी का अंशदान 55 से 200 रुपए मासिक, हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 60 वर्ष की आयु के बाद पात्र सदस्य को 3 हजार रुपए मासिक पेंशन मिलेगी।
ये दस्तावेज जरूरी | -परिवार पहचान नम्बर, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों के बैंक खातों की पासबुक, परिवार के सभी सदस्यों के मानधन कार्ड लेकर जाएं। यदि लाभार्थी के पास परिवार पहचान नम्बर और मानधन कार्ड नहीं है तो वह सीएससी में परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों के बैंक खातों की पासबुक, परिवार पहचान नम्बर और मानधन कार्ड उसी समय सीएससी बना देगा। लाभार्थी सीएससी /सरल केन्द्र से निकलने से पहले अपने मोबाइल पर पंजीकरण से संबंधित प्राप्त एसएमएस देख लें।