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धारा-7ए निर्मित भवनों पर लागू नहीं होती, रजिस्ट्री तुरंत खोली जाए: सेठी
कैंट में हुई प्रॉपर्टी कारोबारियों की मीटिंग
प्रॉपर्टी व्यवसाय में आने वाली समस्याओं पर विचार के लिए कैंट के प्रॉपर्टी कारोबारियों की मीटिंग एक पैलेस में हुई। मीटिंग में प्रॉपर्टी डीलरों ने सरकार से मांग की कि पिछले कई वर्षों से प्रॉपर्टी कारोबार मंदी की मार झेल रहा है। उनके पुनरुत्थान के लिए सरकार उनकी सभी जायज मांगों को माने ताकि वे अपने परिवार का पालन-पोषण करके सम्मानपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर सकें।
इस अवसर पर सुनील सेठी ने कहा कि अर्बन एरिया नियंत्रण अधिनियम की धारा 7ए निर्मित भवनों पर लागू नहीं होती है। इस संबंध में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इसलिए सरकार को निर्मित भवनों की रजिस्ट्री तुरंत खोल देनी चाहिए। बब्याल के जीवन ने कहा कि नियमित कॉलोनियों की एनडीसी नगरपरिषद ने नोटिफिकेशन की कापी न होने के कारण बंद की हुई है, जिससे प्रॉपर्टी क्रय-विक्रय प्रभावित हो रहा है जिसका समाधान कार्यकारी अधिकारी द्वारा शीघ्र किया जाए।
इस अवसर पर ओंकार सिंह ने कहा कि तहसील कार्यालय में मुख्तयारनामा आम व खास, लीज डीड, ततिमानामा, रजिस्ट्री, इंतकाल आदि कुछ भी नहीं हो रहा। सभी तरह का काम धंधा पूरी तरह से चौपट हो चुका है। नगरपरिषद में एक्साइज एरिया व अन्य क्षेत्रों की सैकड़ों म्युटेशन वर्षों से लंबित हैं। कॉलोनियों के नक्शे पास नहीं हो रहे। अनापत्ति प्रमाणपत्र मिल नहीं रहे हैं। सरकार को दरियादिली दिखाते हुए प्रॉपर्टी कारोबारियों का काम खोल देना चाहिए। यदि आवश्यकता हुई तो वे प्रॉपर्टी डीलरों के हक के लिए उच्च न्यायालय भी जाएंगे। इस अवसर पर दीपक गुप्ता, अश्विनी कुमार, गुरप्रीत सिंह, अनिल लांबा, धीरज चड्ढा, जीत सिंह, ज्ञान गुप्ता, शंटी, किशन लाल, कमल शर्मा, आशु प्राणी, गुरदीप सिंह मक्कड़ मौजूद थे।