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- Ambala News Haryana News The Court Stayed The Arrest Of Aman Bond Accused Of Stone Pelting In Gwal Khatik Mandi Involved In Police Investigation
कोर्ट ने ग्वाल-खटीक मंडी में पथराव-तोड़फोड़ के आरोपी अमन बोंड की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, पुलिस जांच में शामिल हुआ
अम्बाला | ग्वाल मंडी-खटीक मंडी में पथराव में आरोपी अमन बोंड को स्थानीय कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और हाउसिंग बोर्ड चौकी पुलिस की तफ्तीश में शामिल होने के आदेश दिए हैं। एडिशनल सेशन कोर्ट के आदेशों पर अमन बोंड गुरुवार को हाउसिंग बोर्ड चौकी पुलिस की तफ्तीश में शामिल हुए। कोर्ट में पुलिस ने अग्रिम जमानत याचिका के विपरीत तर्क दिया था कि अमन बोंड पर 11 मुकदमे चल रहे हैं। इसलिए आरोपी को अग्रिम जमानत याचिका को रद कर दिया जाए। लेकिन अमन बोंड ने अपने बचाव में वकील तरुण दत्ता और सुखप्रीत सिंह के जरिए दलील रखी कि 21 फरवरी को कैंट थाना पुलिस ने पथराव और गाड़ियों का शीशे तोड़ने का जो मुदकमा दर्ज किया था उसमें अमन बोंड का नाम शामिल नहीं था। सिर्फ आपराधिक बैकग्राउंड के आधार हर लड़ाई-झगड़े या पथराव में आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। पुलिस अमन बोंड के साथ ही ऐसा ही नहीं कर रही है। पुलिस ने बचाव पक्ष की दलील देखते हुए अमन बोंड की अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दी। अब मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। बता दें कि खटीक मंडी में ग्वाल और खटीक समुदाय के बीच में पथराव हुआ था। करीब नौ गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड चौकी पुलिस के दो पुलिस मुलाजिम घायल हो गए थे। पुलिस की बाइक भी तोड़ दी गई थी। इस मामले में चौकी में तैनात एसपीओ एवं घायल तरसेम की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।