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यमुनानगर। यमुनानगर के स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल रितू छाबड़ा की गोली मारकर हत्या करने वाले हत्यारे छात्र शिवांस को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक सेशन जज नेहा नोहरिया की कोर्ट ने सुनाया है। उप जिला न्यायवादी सुरजीत आर्य ने बताया कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। इस मामले में छात्र का पिता रणजीत बरी हो गया है। इस मामले को लेकर वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उधर, प्रिंसिपल के पति का कहना है कि उन्हें कोर्ट ने उन्हें न्याय दिया है।
स्कूल में घुसकर मारी थी गोलियां
20 जनवरी 2018 को प्रिंसिपल अपने रूम में थी। इसी दौरान वहां पर हमीदा निवासी शिवांस आया। वह 12वीं क्लास का छात्र था। उसने प्रिंसिपल पर कई गोलियां चलाई। इसमें प्रिंसिपल की मौत हो गई थी। शिवांस ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवाल्वर से गोलियां चलाई थी। इससे पुलिस ने उसके पिता को भी आर्म्स एक्ट में आरोपी बनाया है। तब सामने आया था कि छात्र को प्रिंसिपल आवारागर्दी करने पर डांटती थी। यह बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए उसने प्रिंसिपल को स्कूल में घुसकर गोलियां मारी थी।
16 गवाह हुए इस केस में, एक बयानों से मुकरा
इस केस मे कुल 16 लोगों की गवाही हुई। इसमें स्कूल चौकीदार, टीचर समेत अन्य स्टाफ और भागते समय छात्र को पकड़ने वाले व्यक्ति की गवाही हुई। इस मामले में भागते समय छात्र को पकड़ने वाला कोर्ट में बयानों से मुकर गया था। लेकिन जब पीडित पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में उसे छात्र के पकड़े की फोटो और वीडियो दिखाई तो उसने कहा था कि फोटो में वही है। इसके अलावा इस केस में कोई गवाह नहीं मुकरा।
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