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रेलवे स्टेशन पर यात्री का मोबाइल छीनने का आरोपी दोषी करार दिया

एक वर्ष पहले
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हिसार | सेशन जज अरूण कुमार सिंगल की अदालत ने रेलवे स्टेशन पर यात्री का मोबाइल फोन छीनने के मामले में आरोपी आर्य नगर निवासी सुनील उर्फ काला को दोषी करार दिया है। इसे सजा 12 मार्च को सुनाई जाएगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 6 जुलाई 2019 को सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल के समर्थक राजस्थान के जिला नागोर के गांव चाऊ वासी पूनमदास की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था।

पूनमदास ने बताया था कि वह हिसार आया हुआ था। रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म नंबर 5 पर खड़ा था। किसी का फोन आने पर मोबाइल पर बात करने लगा कि एक युवक हाथ पर झपटा मारकर मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गया था। इस मामले की शिकायत मिलने पर रेलवे थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। आरोपी सुनील उर्फ काला को गिरफ्तार करके उससे मोबाइल बरामद किया था। अब मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सुनील उर्फ काला को दोषी करार दिया है।
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