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खुद खरीदी संपत्ति पर बुजुर्गों का अधिकार चाहें तो बेच सकते हैं : अधिवक्ता दलाल
उपमंडल विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं सिविल जज (सीनियर डिविजन) निशा के निर्देश अनुसार ढाणी कुम्हारान में अधिवक्ता सुमित दलाल के साथ पीएलवी सतीश कुमार ने विधिक सेवा कैंप का आयोजन किया। अधिवक्ता ने महिलाओं व सीनियर सिटिजन के अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो बच्चे अपने बूढ़े मां-बाप की सेवा नहीं करते या उन्हें खाने-पीने की व्यवस्था मुहैया नहीं करवाते तो बुजुर्ग अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए दफा 97 सीआरपीसी की दरख्वास्त एसडीएम के समक्ष लगा सकते हैं। इसके तहत अपने माता -पिता को सारी सुविधाएं देनी पड़ती हैं। बुजुर्ग माता-पिता अपनी खुद खरीदकर्ता प्रॉपर्टी को किसी को भी बेच सकता है या उसकी वसीयत करवा सकते हैं। उस पर औलाद का हक नहीं होता है।
अधिवक्ता ने कहा कि किसी महिला को उसका पति किसी भी तरह से मारपीट या दबाव या जलील करता हो, उसका भरण पोषण न करता हो तो उसके लिए डीवी एक्ट के तहत कोर्ट में केस कर सकती है। जिसके चलते उसके पति को उसके व उसके बच्चों के भरण पोषण के लिए सारा खर्चा देना पड़ता है। यदि कोई भी व्यक्ति या महिला या बुजुर्ग कोर्ट में केस करने में आर्थिक असमर्थता जाहिर करता है तो कोर्ट उन्हें लीगल एड की तरफ से फ्री अधिवक्ता देने की सुविधा प्रदान करता है।