- Hindi News
- Local
- Haryana
- Hisar
- Hisar News Haryana News Life Imprisonment To The Convicts Who Killed A Young Man Who Caught Buffalo Thieves In Hansi
हांसी में भैंस चोरों को पकड़ने वाले युवक की हत्या करने वाले दाे दोषियों को उम्रकैद
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने करीब ढाई साल पहले हांसी की ढाणी चदरपुल वासी साढ़े 17 वर्षीय प्रवीण के पेट में छुरा घोंपकर हत्या करने और मादक पदार्थ रखने के मामले में दोषी अंबेडकर बस्ती वासी विजय उर्फ बब्लू को (धारा 302, 379, 34 और एनडीपीएस एक्ट) उम्रकैद और 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दूसरे दोषी अंबेडकर बस्ती वासी कुलदीप उर्फ मुकेश को (धारा 302, 379, 34 और शस्त्र अधिनियम) उम्रकैद की सजा अाैर 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार ढाणी चदरपुल वासी जगबीर की शिकायत पर 10 जून, 2017 को सिटी थाना हांसी में एफआईआर दर्ज हुई थी। देर रात करीब साढ़े 3 बजे पड़ोसी रणबीर की ढाणी से स्कूटी सवार 2 युवक भैंस चुराकर ले गए थे। रणधीर को पता चला तो उसने शोर मचा दिया। तब मेरा छोटा बेटा प्रवीण और एक अन्य मुकेश भैंस की तलाश में जीटी रोड की तरफ चले गए थे। उन्हाेंने भैंस चोरों काे देख लिया था। दोनाें ने उनके पास जाकर टोका था मारपीट करने लगे। एक ने छुरा निकालकर प्रवीण के पेट में घोंप दिया था और वहां से फरार हो गए थे। गंभीर रूप से घायल हालत में प्रवीण को अस्पताल पहुंचाया था, जहां उसने दम तोड़ दिया था। प्रवीण करीब एक साल से सेना में भर्ती की तैयार कर रहा था। घटना के बाद हत्यारोपियों की स्कूटी कैंट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उन्हें राहगीरों ने नागरिक अस्पताल पहुंचाया था। जब मुकेश व अन्य घायल प्रवीण को अस्पताल लेकर पहुंचे थे, तब दोनों भी वहीं दाखिल मिले थे। इन्हें मुकेश ने पहचान कर पकड़ लिया था। फिर पुलिस को मामले से अवगत करवाकर अस्पताल बुलवाकर दोनों को उनके सुपुर्द कर दिया था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि वारदात के वक्त दोनों नशे में धुत थे। उनकी तलाशी लेने पर 74 ग्राम स्मैक और 6700 रुपए बरामद हुए थे। पुलिस ने मामले में हत्या, चोरी, शस्त्र अधिनियम के अलावा मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।