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जिले में अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमण का एक भी मामला नहीं

एक वर्ष पहले
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हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना (कोविड-19) को महामारी रोग घोषित करने के बाद महामारी रोग अधिनियम-1897 के अंतर्गत इसके संबंध में भ्रामक प्रचार करना तथा अनाधिकृत रिपोर्ट का प्रसारण या प्रकाशन करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने से आमजन के बीच दहशत का माहौल पैदा होता है। इसलिए ऐसा करने वाले व्यक्ति, संस्थान व संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला में अभी तक कोविड-19 कोरोना वायरस से संक्रमण का एक भी मामला संज्ञान में नहीं आया है। उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि कोरोना वायरस रोग को हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महामारी रोग (कोविड-19) घोषित करते हुए इसके नियंत्रण के लिए राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक व मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के निदेशक को तथा जिला स्तर पर उपायुक्त, सिविल सर्जन, एसडीएम तथा जिला के सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स को अधिकृत किया है।

उन्होंने बताया कि महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत कोरोना वायरस के संबंध में किसी प्रकार के भ्रामक प्रचार को रोकने के लिए कोई व्यक्ति, संस्थान व संस्था हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोरोना वायरस से संबंधित समाचार अथवा सूचना को प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रकाशित व प्रचारित नहीं कर सकता है। इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति, संस्थान व संस्था के खिलाफ जिला उपायुक्त या स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा भारतीय दंड संहिता (1860 के 45) के सेक्शन 188 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।

अफवाहों पर न ध्यान दें और न फैलाएं : डॉ. प्रियंका सोनी ने आमजन से भी आह्वान किया है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित कोराेना से जुड़ी गलत सूचनाओं व अफवाहों पर ध्यान न दें और इन्हें फैलने से रोकने में प्रशासन का सहयोग करें। लोग इस संबंध में जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अाधिकारिक प्रवक्ताओं द्वारा जारी सूचनाओं व जानकारियों का अनुसरण करें।

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