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रेलवे स्टेशन पर यात्री का मोबाइल छीनने वाले काे पांच साल की सजा

एक वर्ष पहले
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हिसार | सेशन जज अरुण कुमार सिंगल की अदालत ने रेलवे स्टेशन पर यात्री का मोबाइल फोन छीनने के मामले में दाेषी करार दिए आर्य नगर निवासी सुनील उर्फ काला को गुरुवार काे पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि नहीं देने पर दाेषी काे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना हाेगा। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 6 जुलाई 2019 को सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल के समर्थक राजस्थान के जिला नागोर के गांव चाऊ वासी पूनमदास की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। पूनमदास ने बताया था कि वह हिसार आया हुआ था। रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म नंबर 5 पर खड़ा था। किसी का फोन आने पर मोबाइल पर बात करने लगा कि एक युवक हाथ पर झपटा मारकर मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गया था। इस मामले की शिकायत मिलने पर रेलवे थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। आरोपी सुनील उर्फ काला को गिरफ्तार करके उससे मोबाइल बरामद किया था।
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