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प्लॉट में घुसकर व्यक्ति पर हमला कर हत्या का प्रयास करने के तीन आरोपी दोषी करार
भोजराज गांव में 11 अक्टूबर 2016 को प्लॉट में घुसकर रणधीर सिंह पर जानलेवा हमला करके हत्या का प्रयास करने वाले तीन आरोपियों को एडीएसजे डीआर चालिया की अदालत ने दोषी करार दिया है। इन दोषियों को आगामी 13 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 17 अक्टूबर 2016 को रणधीर सिंह की शिकायत पर सदर थाना में हत्या प्रयास का केस दर्ज हुआ था। पुलिस को शिकायत में रणधीर सिंह ने बताया था कि 11 अक्टूबर की देर रात साढ़े 11 बजे अपने प्लॉट में सोया हुआ था। इस दौरान कुछ लोग अंदर घुस आए थे। उन्होंने जोर-जोर से अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। आवाज सुनकर उठ गया था, जिनका विरोध करते हुए चुपचाप बाहर जाने के लिए कहा था। आरोप है कि इतनी बात पर उक्त लोगों ने डंडों से हमला कर दिया। बुरी तरह पीट दिया। उनसे बचने के लिए शोर मचाना शुरू किया तो जान से मारने की धमकी दी।
हमले में गंभीर चोटें लगी थीं। ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी अपनी-अपनी बाइक पर बैठकर फरार हो गए थे। परिजनों ने घायल रणधीर सिंह को अस्पताल में दाखिल करवाया था। डाॅक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट में रणधीर सिंह को लगी चोटों को देखकर डेंजर टू लाइफ करार दिया था, जिस वजह से कई दिनों तक अनफिट रहा। 17 अक्टूबर को स्वस्थ होने पर रणधीर सिंह ने अपने बयान दर्ज करवाए थे, जिसके आधार पर आरोपियों पर केस दर्ज हुआ था। अदालत में मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी भोजराज निवासी अमित, दाहिमा निवासी बलजीत उर्फ विक्की और आशीष को दोषी करार दिया है।
दोषियाें की सजा पर फैसला 13 मार्च को, रणधीर सिंह को लगी चोटों को डॉक्टर ने डेंजर टू लाइफ बताया था