आपके पास भी हैं राइट्स और पॉवर तो जागो ग्राहक जागो
समझें... क्या है ये अनफेयर प्रेक्टिस
आप भी जानिए... उपभोक्ता फोरम क्या है और कौन, कहां, कैसे कर सकता है शिकायत
सिटी रिपोर्टर } जागो ग्राहक जागो ये स्लोगन जगह-जगह लिखा मिल जाता है। मगर जब तक उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति अवेयर नहीं होगा, उसे जगह-जगह ठगी का सामना करना ही पड़ेगा। मगर मॉडर्न एरा में भी बहुत से कंज्यूमर्स को अपने राइट्स को लेकर अवेयर नहीं हैं।
आज वर्ल्ड कंज्यूमर डे है ऐेसे में हमने शहर के एडवोकेट से बात करके उन स्टेप को जाना जिनके जरिए एक उपभोक्ता अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है। इसके साथ ही अनफेयर प्रैक्टिस से जुड़े कुछ दांवपेच के जरिए समझें कि कैसे जालसाजी से हो सकता है बचाव।
{ प्रोडक्ट के पीछे लिखी एम.आर.पी (मेक्सिम म रेटिंग प्वाइंट ) से कोई दुकानदार 50 पैसे भी ज्यादा चार्ज करे तो यह अनफेयर है।
{ किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी या मात्रा बाहर लिखे ब्यौरे से अलग है तो अनफेयर है।
{ अगर कोई दुकानदार एक ही चीज दो लोगों को अलग-अलग दाम पर दे तो अनफेयर है।
{ अगर कोई प्रोडक्ट जीवन तथा संपत्ति को हानि पहुचाए तो केस किया जा सकता है। साथ ही कम्पनसेशन भी मांग सकते हैं।
{ किसी प्रोडक्ट के पैकेट के बाहर गुणवत्ता, मात्रा, मूल्य अाैर इंग्रीडेंट की जानकारी नहीं दी गई है ताे उसे न खरीदें। ये जानना अापका भी अधिकार है, अपने अधिकार को समझ कर हर तरह की ठगी से बच सकते हैं।
अभिषेक अराेड़ा
एडवाेकेट
Q. कहां करें शिकायत
A. आमतौर पर शिकायत करने की जगह क्षतिपूर्ति के आधार पर तय की जाती है। अगर यह राशि 20 लाख रुपए से कम है, तो जिला फोरम में शिकायत करें। यदि यह राशि 20 लाख रुपए से अधिक लेकिन एक करोड़ रुपए से कम है, तो राज्य आयोग के समक्ष और यदि एक करोड़ रुपए अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करानी होगी। एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800114000 भी मदद आपकी मदद करेंगे।
Q. कौन कर सकता है शिकायत
A. उपभोक्ता कोर्ट उन सभी के लिए खुला है जो बाजार से किसी भी तरह की क्रय-विक्रय करता है। इसमें सेवा में कमी पाए जाने पर या किसी प्रकार की धोखाधड़ी के होने पर उपभोक्ता शिकायत करने का अधिकार रखता है। इसके साथ ही यदि वादे के अनुरूप सेवा मुहैया न मिलने पर भी उपभोक्ता शिकायत करने का अधिकार रखता है।
Q. क्या है उपभोक्ता फोरम?
A. यह ऐसा मंच है, जहां उपभोक्ता किसी भी प्रकार से सेवा में कमी होने पर आसानी से किसी भी व्यापारी या संस्था के खिलाफ केस दर्ज करा अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। यहां वे चीजें शामिल होती हैं, जिनकी सेवाओं में कमी होना जीवन के लिए किसी भी तरह का खतरा बन सकता है। इसमें हवाई जहाज, रेल बस यात्रा, टेलिफोन, मोबाइल, डांक सेवा , बैंकिंग सेवा, बीमा, मेडिक्लेम, विद्युत सेवा, कृषि बीज, खाद्य पदार्थ, चिकित्सीय सेवाओं में त्रुटिकर्ता व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है।
3. शिकायत में शिकायतकर्ताओं और विपरीत पार्टी के नाम का विवरण और पता आदि भी लिखना होता है। शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती है।
2. शिकायत के साथ आरोपों को लेकर सभी दस्तावेज भी लगाएं और साथ में आपकी हानि को लेकर दस्तावेज भी प्रस्तुत करें
1. शिकायत करने के लिए उपभोक्ता एक सादा कागज पर अपनी शिकायत लिखें और उसे पूरे विवरण के साथ लिखें, जिसमें लिखना होता है कि यह सब कब और कहां हुआ, दर्ज शिकायत में आरोपों के समर्थन में दस्तावेज आदि लगाएं।
Q. कैसे करें शिकायत
राजेश जाखड़
एडवोकेट