लूटपाट करने वाले दाे बदमाशाें काे 5-5 साल की कैद
सिटी थाने के सामने से युवक का अपहरण कर लूटपाट करने वाले दाे बदमाशाें काे सेशन काेर्ट ने 5-5 साल जेल की सजा सुनाई है। दाेनाें पर 45-45 हजार का जुर्माना लगाया गया। नहीं देने पर 2-2 साल की जेल अतिरिक्त काटनी हाेगी। यह फैसला गुरुवार काे सेशन जज मनीषा बतरा ने सुनाया है।
सिटी पुलिस थाने के सामने देर रात 2 बजे आरोपियों ने वारदात को दिया था अंजाम
22 अगस्त 2018 काे करनाल के नीलाेखेड़ी निवासी यशपाल ने सिटी थाना पुलिस काे शिकायत दी कि वह एक अखबार के अाॅफिस में जाॅब करते हैं। 21 की रात काे घर जाने के लिए वह सिटी थाने के सामने बस का इंतजार कर रहे थे। देर रात 2:20 बजे एक अज्ञात युवक उनसे करनाल जाने के लिए पूछने लगा। इतने में दिल्ली नंबर की एसेंट कार अाई। तब उसने नीलाेखेड़ी जाने की बात कही। तभी पास में खड़े युवक ने पिस्ताैल के बल पर यशपाल काे कार में बैठा लिया। मारपीट कर हाथ बांध दिए। फिर माेबाइल बंद कर बैट्री व सिम निकाल दिए। पर्स छीन लिया जिसमें 13720 रुपए व एटीएम कार्ड रखेे थे। मारपीट कर पिन पूछकर दाेनाें बदमाशाें ने घराैंडा एटीएम से 11500 रुपए निकाल लिए। फिर माेबाइल, एटीएम कार्ड व खाली पर्स देकर बदमाश भाग गए थे। मामले में सीअाईए वन ने 24 अगस्त 2018 काे नाैल्था निवासी साेनू पुत्र सुरेश कुमार अाैर मुरथल के रामनगर निवासी मंजीत पुत्र रमेश काे गिरफ्तार किया है। लूटपाट के बाद 12 हजार मंजीत अाैर 13220 रुपए साेनू के हिस्से में अाए थे।