युवती की चेन ताेड़ने के दाेषी को 5 साल की जेल
युवती के गले से चेन ताेड़ने के मामले में सेशन जज मनीषा बतरा ने मुख्य अाराेपी काे दाेषी करार देते हुए 5 साल की जेल व 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 2 साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में 23 अक्टूबर 2018 को माॅडल टाउन थाना में पुलिस ने केस दर्ज किया था।
मामले के अनुसार रितु रानी स्कूटी से पिता राजमल के पास माॅडल टाउन की शांति काॅलाेनी में मिलने जा जा रही थीं। जैसे ही रितु ललित गार्डन के पास मकान नंबर 239ए के पास पहुंची ताे पीछे से बाइक पर पीछे बैठे युवक ने उसके गले से चेन ताेड़ ली। बेटी की ताेड़ी गई चेन का वजन करीब 20 ग्राम था। पिता राजमल की शिकायत पर पुलिस ने माैके पर पहुंचकर छानबीन के अाधार पर अाराेपियाें के खिलाफ धारा 379ए के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। यह जांच एएसअाई बलकार सिंह ने की। जांच के दाैरान 2 दिसंबर 2018 काे विकास पुत्र शंकर निवासी जिला शामिल के गांव अलऊदीनपुर, थाना झिझाना काे गिरफ्तार किया गया। विकास पानीपत की सैनी काॅलाेनी में रहता है। पूछताछ में उसने रितु के गले की चन ताेड़ने की बात कबूल कर ली। अाराेपी विकास की निशानदेही पर माैके की जांच की अाैर उसे 14 दिन के रिमांड पर लिया था। अब विकास काे सजा सुना दी गई।