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पंचकूला (अमित शर्मा). हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने प्लॉट मालिकों के लिए नई पॉलिसी जारी की है। अब प्रदेश में प्लॉट मालिकों को मकान बनाने से पहले वॉशरूम बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो उनके निर्माण पर रोक लगा दी जाएगी और मोटा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
3 जनवरी को पंचकूला में हुई बैठक के बाद योजना को हरी झंडी मिली। प्रैक्टिस के तौर पर पॉलिसी की शुरुआत सबसे पहले पंचकूला की गई है। जिसके चलते पंचकूला के सेक्टर 6 और सेक्टर 28 में कुछ मकान मालिकों को नोटिस भी जारी किए गए हैं।
नई पॉलसी के अनुसार जब भी किसी भी प्लॉट का नक्शा पास किया जाएगा, तो सबसे पहले उसे सर्वे विंग की ओर से टायलेट और वाशरूम बनाने के लिए कहा जाएगा। नई पॉलिसी शुरू करने का मकसद हरियाणा के उन शहरों को स्मार्ट सिटी की रेस में शामिल करना है जो ओडीएफ मामले में खरे नहीं उतरते। मकान निर्माण के दौरान लेबर वॉशरूम नहीं होने के कारण खुले में शौच जाते हैं जिससे उस इलाके में गंदगी फैलती है। नई पॉलिसी से इस पर लगाम लगेगी।
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