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फरीदाबाद (भोला पांडे)। फरीदाबाद कोर्ट परिसर में मार्च 2006 को हुए गोलीकांड मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चार वकीलों को 6-6 साल की सजा और 3-3 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी करार दिए गए चार वकीलों में से दो बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। सभी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश गर्ग की कोर्ट ने सजा सुनाई।
ये था पूरा मामला
31 मार्च 2006 को फरीदाबाद कोर्ट में पार्किंग और कैंटीन ठेके को लेकर बार एसोसिएशन के दो गुटों में विवाद हो गया था। विवाद इस कदर बढ़ गया था कि गोली चल गई। इस फायरिंग में वर्तमान निगम पार्षद एवं एडवोकेट राकेश भड़ाना को गोली लगी थी।
सेंट्रल थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। अभियोजन पक्ष के वकील एवं बार एसोसिएशन के प्रधान संजीव चौधरी ने बताया कि इस गोलीकांड में वरिष्ठ एडवोकेट व पूर्व बार प्रधान ओपी शर्मा, उनके बेटे गौरव शर्मा, पूर्व प्रधान एलएन पाराशर और कैलाश वशिष्ठ शामिल थे। इस केस में कुल 25 लोग आरोपी बनाए गए थे। जबकि कोर्ट में 24 लोगों के खिलाफ ट्रायल हुआ। 20 लोगों को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया था।
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