पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

दुर्घटना में मौत पर मिलेगी 1 लाख की आर्थिक सहायता

एक वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

रोहतक| हरियाणा सरकार की ओर से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के जरिए राज्य के 18 वर्ष से 70 वर्ष तक के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। डीसी आरएस वर्मा ने बताया कि इस योजना के जरिए दुर्घटना में मृत्यु व दुर्घटना के कारण विकलांगता होने पर एक लाख रुपए बीमा मिलेगा। मृत्यु, रेल, सड़क या हवाई दुर्घटनाओं, दंगों, हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाओं के कारण स्थायी विकलांगता, सांप के काटने, डूबने, विष, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान या भवन के गिरने, अग्नि, विस्फोट, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, पाला मारने, लू लगने, बिजली गिरने, जलने, भूख या भूखमरी (केवल मृत्यु) और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु जैसे मामलों में आर्थिक सहायता मिलेगी। इसी तरह, विकलांगता के मामले में, जमा किए गए दस्तावेजों में दावा फार्म, हरियाणा डोमिसाइल प्रमाण पत्र और सक्षम प्राधिकारी से राज्य में निवास का प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण, आधार कार्ड और विकलांगता की प्रतिशतता व उसके प्रकार की पुष्टि करते हुए सक्षम प्राधिकारी से जारी मेडिकल सर्टिफिकेट व मेडिको-लीगल रिपोर्ट शामिल होंगी।
खबरें और भी हैं...