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अब कोरोना महामारी, अलर्टनेस कानूनन जरूरी

एक वर्ष पहले
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जेलों में कैदियों के हाथ धुलवाने के बाद ही एंट्री

कोरोनावायरस को हरियाणा में महामारी घोषित कर दिया गया है। यह 1 साल की अवधि के लिए मान्य रहेगा। हरियाणा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अनुसार, कोरोनावायरस को महामारी घोषित करने के बाद दिए गए निर्देशों को लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कानूनी अधिकार मिल जाते हैं। डीजीपी जेल ने भी जेलों में कैदियों व हवालातियों के हाथ धुलवाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चा माल सप्लाई नहीं

गुड़गांव | गुड़गांव में स्वास्थ्य विभाग अब तक 700 से अधिक लोगों को कोरोनोटाइन कर चुका है, जिनमें इटली से एयर लिफ्ट कर लाए गए 85 लोग भी शामिल हैं, जो गत बुधवार को ही गुड़गांव के मानेसर स्थित आर्मी कैम्प में लाए गए हैं। इसके अलावा दो कंपनियों, जिनके दो कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए थे। उन कंपनियों से 211 व इसके अलावा विदेशों से लौटे नागरिक भी इनमें शामिल हैं। उधर विश्व के 120 से अधिक देशों में फैल रहे कोरोना वायरस के कारण गुड़गांव स्थित मल्टी नेशनल कंपनियों में कच्चा माल नहीं मिलने से 30

अफवाह फैलाने को माना जाएगा दंडनीय अपराध

{ जिला प्रशासन को भौगोलिक क्षेत्र सील करने, प्रतिबंधित क्षेत्र से लोगों को बाहर निकालने, प्रवेश करने से रोकने, स्कूलों व कार्यालयों को बंद कराने, सार्वजनिक समारोह, क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध करने, किसी भी भवन को वायरस रोकथाम इकाई के रूप में नामित करने के अधिकार होंगे।

{अफवाह फैलाने को दंडनीय अपराध माना जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या जिले के डीसी आदेशों का उल्लंघन करने वालों को दंडित कर सकते हैं।

{ सभी सरकारी-निजी अस्पतालों में कोविड-19 के संदिग्ध मामलों की जांच के लिए फ्लू कॉर्नर होने चाहिए।

{ वायरस के संदिग्ध व्यक्ति की यात्रा का रिकॉर्ड दर्ज करना होगा। पीड़ित या संदिग्ध को अलग रखकर टेस्ट किए जाएंगे।

{ सभी नमूने जिला नोडल अधिकारी द्वारा नामित लैब में भेजे जाएंगे। सिविल सर्जन कार्यालय को तुरंत सूचना दी जानी चाहिए।

{ यदि व्यक्ति ऐसे देश या क्षेत्र की यात्रा करके आया है, जहां कोविड-19 के मामले सामने आएं हैं तो पिछले 14 दिन का रिकॉर्ड रखना है।

{ अगर व्यक्ति काेरोना पीड़ित या संदिग्ध के संपर्क में आया है तो उसे 14 दिन के लिए घर के अंदर ही अलग रखा जाना चाहिए।

{ प्रदेश में अब तक 1578 संदिग्धों को डाॅक्टरों की निगरानी में रखा गया। इनमें 1555 संदिग्ध विदेशों से लौटे हैं। 44 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। 38 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 6 की रिपोर्ट आनी बाकी है।

हाथ धुलवाने की जिम्मेदारी संबंधित जेल प्रशासन की होगी : डीजीपी जेल

हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना को महामारी विषाणु घोषित किए जाने के बाद जेल विभाग भी सतर्क हो गया है। अब डीजीपी जेल ने प्रदेश की सभी जेलों में कैदियों व हवालातियों के हाथ धुलवाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल हरियाणा की जेलों में करीब बीस हजार कैदी एवं हवालाती हैं। हरियाणा के डीजीपी जेल के सेल्वराज ने प्रदेश के सभी जेल अधीक्षकों को जारी पत्र में कहा है कि कैदियों अथवा हवालातियों को जब अदालत में पेशी से वापस जेल लाया जाता है तो प्रवेश के बाद डयोढी में उनके हाथ धुलवाने की व्यवस्था की जाए। कैदियों को पेशी पर लेकर जाने से पहले और आने के बाद साबुन अथवा सैनेटाइजर से हाथ धुलवाने की जिम्मेदारी संबंधित जेल प्रशासन की होगी।

एक साल की अवधि तक लागू रहंेगे कड़े नियम, प्रदेश में 38 की रिपोर्ट निगेटिव, 6 की आनी बाकी

गुड़गांव में मास्क लगाकर जाती महिलाएं।

फीसदी प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से एडवायजरी जारी की गई है।

30 % प्रोडक्शन प्रभावित

एनसीआर इंडस्ट्री एंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एचपी यादव ने बताया कि जापान व चीन से काफी कच्चा माल गुड़गांव की कंपनियों में आता था, जो नहीं आ पा रहा है, जिससे अब 30 फीसदी प्रोडक्शन प्रभावित हो गया है। इधर, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर अमन चौहान ने बताया कि उद्योग विहार फेस-5 में ऐसे सेनिटाइजर पकड़े हैं, जो अवैध रूप से कॉस्मेटिक लाइसेंस पर बनाए गए थे और ड्रग बताकर बेचे जा रहे थे। गुरुवार रात 80 बोतल सेनिटाइजर पकड़ा गया है।
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