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चंडीगढ़. 2015 में सेक्टर-26 के एक शराब के ठेके की छत गिर गई थी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस हादसे के लिए जिम्मेदार अशोक कुमार और बलविंदर सिंह को दोषी करार दिया है।
इन दोनों को 13 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत केस चल रहा था।
हादसे में 6 लोगों की हुई थी मौत
इस मामले में बिल्डिंग के मालिक जीवन लाल पर भी केस दर्ज हुआ था लेकिन बाद में उसका नाम चालान से हटा दिया था। पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए उसे आरोपी नहीं बनाया गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें यूपी के तरबगंज गोंडा का सूरज भान, विष्णु, बिजनौर का इस्तकार, गोपालपुर, बिहार का प्रभु, हिसार, हरियाणा का अशोक और मौलीजागरां का बहादुरी था। ये सभी बिल्डिंग के मजदूर और शराब ठेके के कर्मचारी थे। इनके अलावा काफी संख्या में लोग घायल भी हुए थे।
ये था मामला
सेक्टर-26 थाना पुलिस ने हिमाचल के कपूरचंद की शिकायत पर ये केस दर्ज किया था। कपूरचंद ने पुलिस को बताया था कि वह शराब के ठेके पर काम करता था। ठेके के साथ एक खाली प्लॉट पर कंस्ट्रक्शंन चल रही थी। वहां ठेकेदार अशोक कुमार ने बेसमेंट में खुदाई का काम शुरू करवा दिया। जिस कारण ठेके की दीवारें कमजोर हो गईं। कपूरचंद ने इस बारे में ठेके के मालिक कुलदीप को जानकारी दी। कुलदीप ने साथ के प्लॉट के मालिक जीवनलाल और ठेकेदार अशोक को खुदाई रोकने के लिए कहा लेकिन वे माने नहीं। आखिरी में 28 दिसंबर 2015 को सुबह 11:10 बजे अचानक ठेके की छत गिर गई जिस कारण वहां काम करने वाले कई लोग दब गए। कपूरचंद ने बड़ी मुश्किल से भागकर जान बचाई।
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