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चंडीगढ़. पांच साल पहले हुए लिकर शॉप हादसा मामले में जिला अदालत ने ठेकेदार अशोक कुमार और प्राइवेट इंजीनियर बलविंदर सिंह को दोषी करार देते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर दो-दो हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। ट्रांसपोर्ट एरिया में पांच साल पहले निर्माणाधीन बिल्डिंग की बेसमेंट में खुदाई के दौरान साथ लिकर शॉप के गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था।
यह था मामला
सेक्टर 26 थाना पुलिस ने लिकर शॉप पर काम करने वाले हिमाचल के कपूरचंद की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। कपूरचंद ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह लिकर शॉप में काम करता है। उसने लिकर शॉप के मालिक कुलदीप सिंह और सतपाल को बताया कि जीवन लाल और ठेकेदार अशोक कुमार ने बेसमेंट बनाने के लिए खुदाई शुरू कर दी है। इसके बाद कुलदीप ने जीवन लाल और अशोक कुमार को कहा कि ठेके की दुकान की दीवार के साथ गहरी खुदाई न करें लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी। इसके बाद लिकर शॉप की दीवार का जमीन से सपोर्ट खत्म गया।
घटना में यूपी के सूरज भान, इस्तकार, विष्णु, बिहार के प्रभु, हरियाणा के अशोक और मौलीजागरां के बहादुरी की मौत हो गई थी। पुलिस ने चालान पेश करते समय मालिक का नाम सबूतों के अभाव में बाहर कर दिया था।
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