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रवीना टंडन, फराह खान और भारती को हाईकोर्ट से राहत, धार्मिक भावना आहत करने का मामला

एक वर्ष पहले
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सिंबोलिक इमेज - Dainik Bhaskar
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  • हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को कड़ी कार्रवाई न करने के निर्देश दिए
  • एफआईआर खारिज करने की मांग, 25 मार्च को अगली सुनवाई

चंडीगढ़(ललित कुमार). बॉलीवुड अभिनेत्री, रवीना टंडन, डायरेक्टर फराह खान और कामेडियन भारती सिंह की एफआईआर खारिज किए जाने की मांग पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने तीनों को राहत देते हुए फिलहाल इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं।


जस्टिस सुदीप आहलूवालिया ने मामले पर 25 मार्च के लिए अगली सुनवाई तय की है। तीनों के खिलाफ रूपनगर और फिरोजपुर पुलिस ने एक टीवी शो के दौरान टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर एफआईआर दर्ज है। रूपनगर के रहने वाले चरन मसीह और फिरोजपुर के रहने वाले विजय की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था।


दोनों की एफआईआर खारिज किए जाने की मांग को लेकर याचिका में कहा गया कि गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिकायत आधारहीन है। ऐसे में इसे खारिज किया जाना चाहिए। तीनों की तरफ से इस मामले में खेद जताते हुए माफी मांगी जा चुकी है।


ऐसे में शिकायत पर आगे कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। याचिका में मांग की गई कि एफआईआर खारिज की जाए और पंजाब पुलिस की जांच पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई कड़ी कार्रवाई न करने के निर्देश देते हुए 25 मार्च के लिए अगली सुनवाई तय की है।