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नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी अभिशान पांडे को सात साल की कैद, 10 हजार जुर्माने की सजा

एक वर्ष पहले
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सोमवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप साबित होने पर आरोपी को सात साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी अभिशान पांडे निवासी, तहसील एवं जिला गुमला झारखंड को सात साल की कैद और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को एक वर्ष को साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

जनवरी 2019 में पीडि़ता के परिजनों द्वारा रामपुर थाने में मामला दर्ज करवाया था। छात्रा निरथ स्कूल में सातवीं कक्षा की छात्रा थी और उस समय उसकी उम्र तेरह साल की थी। पेट दर्द की शिकायत पर परिजनों द्वारा बच्ची को कमला नेहरू अस्पताल शिमला ले जाया गया। जहां बच्ची के गर्भवती होने की सूचना मिली। बच्ची ने भी अपने साथ दुष्कर्म किए जाने के बारे में परिजनों को बताया गया। जिसके बाद रामपुर थाने में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी को पुलिस ने बंगलोर से पकड़ कर रामपुर लाया गया।

इस मामले की अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने
आरोपी को सोमवार को उक्त सजा सुनाई गई।

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