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चौगान उप-निर्वाचन के लिए नगर परिषद चंबा में आचार संहिता लागू

एक वर्ष पहले
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शिमला| हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला चंबा के वार्ड नम्बर-तीन चौगान, नगर परिषद चंबा के उप-निर्वाचन के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही जिला चम्बा की नगर परिषद चम्बा में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 20, 21 व 22 मार्च को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे जिनकी जांच 24 मार्च को सम्बन्धित रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुबह 10 बजे के बाद करेंगे।

उन्होंने कहा कि इच्छुक प्रत्याशी 26 मार्च, 2020 को सांय 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापिस ले सकते है। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 26 मार्च, 2020 को ही नामांकन पत्रों की वापसी के तुरन्त पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। यह चुनाव स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा तथा किसी भी उम्मीदवार को उसकी पसन्द का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं होगा। मतदान 5 अप्रैल को होगा। मतगणना इसी दिन होगी। नगर परिषद चंबा का कोई भी साधारण निवासी जिसने 1 जनवरी, 2020 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो व अन्य योग्य मतदाता 15 मार्च तक मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप-मण्डलाधिकारी चम्बा को आवेदन कर सकते हंै।
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