कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच फिलीपींस से महिलाओं से जुड़ी एक अच्छी खबर आई है। फिलीपींस सरकार ने काननू बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। बाल विवाह पर रोक लगाने वाला कानून गुरुवार से प्रभावी हो गया है। अब 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर मां-बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है। बता दें कि फिलीपींस में अब तक हर 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती थी।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के आंकड़ों के मुताबिक, नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। फिलीपींस में 15% लड़कियों की शादी उनके 18वें जन्मदिन से पहले कर दी जाती है। वहीं 2% ज्यादा लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती है।
फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने गुरुवार को बाल विवाह को अवैध करार देने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद यह कानून प्रभावी हो गया है। कानून के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करना या उसके साथ लिव इन में रहने पर 12 साल की जेल की सजा दी जा सकती है। कम उम्र की लड़कियों की शादी करने वाले और उन्हें शादी के लिए राजी करने वाले लोगों को भी यह सजा काटनी होगी।
फिलीपींस सरकार का कहना है कि यह कानून महिला और बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने वाले अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक है। बाल विवाह को नाबालिगों के शोषण करने वाली प्रथा के रूप में देखा जाता है, जिससे बच्चों की गरिमा और आंतरिक मूल्यों का हनन होता है। हालांकि, इस कानून के कुछ नियमों को एक साल के लिए निलंबित रखा गया है, जिसमें मुस्लिम और कुछ स्थानीय समुदायों को छूट दी गई है।
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