डोनाल्ड ट्रम्प को अरबों कमाकर देने वाली उनकी खानदानी रिएल एस्टेट कंपनी द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स फ्रॉड समेत कई अपराधों का दोषी पाया गया है। लगभग एक महीने तक चली सुनवाई में ज्यूरी ने ट्रम्प की कंपनी को 17 मामलों में दोषी करार दिया है।
मैनहैटन की कोर्ट ने द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन पर लगे टैक्स चोरी समेत कई आरोपों को सही पाया। कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बताया कि कंपनी ने कई अधिकारियों को मिले लग्जरी अपार्टमेंट, मर्सीडीज बेंज और क्रिसमस के लिए एक्सट्रा कैश का टैक्स चोरी कराने में मदद की है। ज्यूरी ने ट्रम्प की कंपनी को बिजनेस फ्रॉड का भी दोषी माना है। जिसके लिए उस पर 13 हजार करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है।
जजमेंट को द ट्रम्प ओर्गेनाइजेशन ने बताया बेहूदा
द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन को सभी 17 मामलों में दोषी ठहराने के बाद मैनहेटन के एटॉर्नी ने मीडिया से बातचीत की। जिसमें उन्होंने कहा, यह केस झूठ बोलने, चीट करने और कई लोगों और कंपनियों को टैक्स चोरी करने में मदद कराने के बारे में था। वहीं इस जजमेंट की आलोचना करते हुए ट्रम्प की कंपनी की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। कंपनी ने अपने बचाव में कहा कि कर्मचारी ने यह सब काम अपने पर्सनल फायदे के लिए किए ऐसे में कंपनी को ही गुनहगार ठहराना बेहूदा है।
ट्रम्प को नहीं थी जानकारी
कंपनी की सुनवाई के नतीजों को ट्रम्प से दूर रखने की उनके वकील ने पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि सभी गवाहों ने बार-बार दोहराया है कि ट्रम्प और उनके परिवार को इन अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने सुनवाई कर रही ज्यूरी को भी कहा कि यह मुकदमा ट्रम्प पर कोई रेफरेंडम नहीं है। इसलिए इस मामले को खुले दिमाग से देखा जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट में ऐसे डॉक्यूमेंट भी पेश किए गए जिसमें अधिकारियों को गिफ्ट किए गए अपार्टमेंट के पेपर पर ट्रम्प के साइन थे।
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