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कूप निर्माण में धांधली को लेकर होगी एफआईआर

एक वर्ष पहले
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ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी ने गोमिया पंचायत के एक मनरेगा लाभुक शिव शंकर पासवान की जमीन पर कूप निर्माण योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं किए जाने के मामले को गंभीरता से लेकर बोकारो उप विकास आयुक्त को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विशेष कार्य पदाधिकारी के निर्देश पर बोकारो के उप विकास आयुक्त रविरंजन मिश्रा ने गोमिया बीडीओ ओम प्रकाश मंडल को इस बावत निर्देश जारी किया है। अपने पत्र में डीडीसी ने लिखा है कि गोमिया के उक्त मनरेगा लाभुक पासवान की जमीन पर मात्र 10 फुट चौड़ाई एवं 11 फुट की गहराई तक खुदाई कर कूप की जोड़ाई की गई है। इससे लाभुक को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है और व्यय की गई राशि निरर्थक साबित हुई है। साथ ही, इस योजना में किए गए कार्यों से अधिक की मापी पुस्तिका में प्रविष्ट कर राशि का गबन किया गया है।

डीडीसी ने बीडीओ को निर्देश देते हुए कहा है कि इस योजना में व्यय की गई राशि की वसूली संबंधित पदाधिकारियों व कर्मचारियों से 12 फीसदी ब्याज करने के अलावा उनके विरुद्ध निलंबन एवं प्रपत्र क विभागीय कार्रवाई करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय। साथ ही, उस कूप निर्माण में शामिल संविदा कर्मियों की संविदा रद्द करने की कार्रवाई के साथ-साथ इस मामले में दोषी मनरेगा कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। वहीं, मनरेगा के उस लाभुक की उसकी आवश्यकता के अनुसार व नियमानुसार कूप का प्राक्कलन संशोधित कर अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

कहा है कि तत्कालीन बीडीओ से यह कार्रवाई एक सप्ताह के भीतर संपादित कर प्रतिवेदन जिला को उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन, पांच माह बीत जाने के बावजूद उनकी ओर से की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। डीडीसी ने पुनः एक सप्ताह के भीतर कृत कार्रवाई से अवगत कराने को कहा है।

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