पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में तीन दोषी करार

एक वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के चर्चित मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने इस मामले के तीन आरोपियों मो राशिद, मो अकबर और फजल खान को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी पाया है। वहीं इस मामले के तीन आरोपियों के खिलाफ अलग से सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को बोकारो के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने पोक्सो संख्या 79/18 में सुनवाई करते हुए तीनों को दोषी पाया। सजा पर 18 मार्च को सुनवाई होगी। बालीडीह थाना कांड संख्या 88/18 में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 3 अगस्त 2018 को ट्यूशन पढ़ कर लौट रही 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को मखदुमपुर के मिल्लत नगर कब्रिस्तान के पास एक अर्द्ध निर्मित मकान में ले जाकर छह युवकों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया था। इस मामले में मो राशिद, मो अकबर, फजल खान, गुलबहार, साजिद और एक नाबालिग लड़के को आरोपी बनाया गया था।

तीन अलग-अलग अदालतों में चल रही है सुनवाई

इस मामले के छह आरोपियों के खिलाफ तीन अलग अलग अदालतों में सुनवाई चल रही है। जिसमें राशिद, अकबर और फजल के खिलाफ पोक्सो अदालत, गुलबहार और साजिद के खिलाफ चिल्ड्रन अदालत और नाबालिग के खिलाफ जुबेनाइल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को पोक्सो अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए मो राशिद, मो अकबर और फजल खान को भादवि की धारा 376(डी)(ए), 376(3) और पोक्सो की धारा 4 एवं 6 का दोषी पाया है। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक एसके झा ने बहस की।
खबरें और भी हैं...