कार व मकान के बाद भी अंत्याेदय याेजना का लाभ, 2 को भेजा नोटिस
जिला अापूर्ति विभाग ने अवैध तरीके से येलाे राशन कार्ड बनाने वाले दाे परिवाराें काे चिह्नित किया है, जिनके पास चारपहिया वाहन अाैर अच्छा मकान हाेते हुए अंत्याेदय याेजना का लाभ रहे हैं। झरिया वार्ड संख्या 47 की रहनेवाली रुही खातुन अाैर शाहिन प्रवीण अापूर्ति विभाग काे गलत जानकारी देकर पीला राशन कार्ड बनाकर वर्षाें से अंत्याेदय याेजना का लाभ रहे हैं। दाेनाें पीला राशन कार्डधारी अापस में रिश्तेदार भी हैं। एडीएम सप्लाई संदीप कुमार दाेराईबुरु का कहना है कि हातिम खान सरकारी सेवा में हैं। उनके पास चारपहिया वाहन अाैर तीन कमराें से अधिक का मकान भी है। इसके बावजूद विभाग काे गलत जानकारी देकर बेटी शाहिन परवीण अाैर पताेहू रुही खातून के नाम से पीला राशन कार्ड बनवाकर अंत्याेदय याेजना का लाभ रहे हैं। विभाग काे जब यह मामला संज्ञान में अाया ताे दाेनाें पीला राशनकार्डधारियाें काे नाेटिस भेजकर 24 मार्च तक पक्ष रखने काे कहा गया है। उसके बाद विभाग आगे की कार्यवाही करेगा।
निगम को जागरूकता अभियान चलाने का पत्र
एडीएम सप्लाई का कहना है कि धनबाद नगर निगम प्रशासन काे पत्र लिखकर शहरवासियाें में जागरुकता अभियान चलाने काे कहा गया है, ताकि अयाेग्य राशन कार्डधारी जाे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकाें काे पूरा नहीं करते हैं, वे अपना राशन कार्ड यथाशीघ्र जमा कर दें। जिससे वैसे लाेगाें काे पिंक अाैर येलाे राशन कार्ड का लाभ मिल सके जाे इसके याेग्य हैं।
मानक काे नहीं पूरा करते दोनों अंत्योदय राशन कार्डधारी, हाेगी दंडात्मक कार्रवाई : एडीएम
एडीएम सप्लाई संदीप कुमार दाेराईबुरु ने बताया कि दाेनाें पीला राशन कार्डधारी खाद्य सुरक्षा अधिनियम झारखंड द्वारा निर्धारित मानकाें के अनुरूप नहीं हैं। दाेनाें राशन कार्डधारी अयाेग्य श्रेणी के लाभुक हैं। इसके बावजूद विभाग ने उन्हें अपना पक्ष रखने का एक माैका दिया है। जबाव संताेषजनक नहीं हाेने की स्थिति में नियमावली के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
रुही खातून के नाम से पीला राशन कार्ड बनवाकर अंत्याेदय याेजना का लाभ रहे हैं। विभाग काे जब यह मामला संज्ञान में अाया ताे दाेनाें पीला राशनकार्डधारियाें काे नाेटिस भेजकर 24 मार्च तक पक्ष रखने काे कहा गया है। उसके बाद विभाग आगे की कार्यवाही करेगा।