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- Chakulia News 20 Years Rigorous Imprisonment For Two Accused For Gang Rape Fine Of 25 Thousand
सामूहिक दुष्कर्म केे दो अारोपियों को 20 साल सश्रम कारावास, ~25 हजार जुर्माना
घाटशिला |चाकुलिया में सामूहिक दुष्कर्म के दो अारोपियों को जिला व अपर सत्र न्यायाधीश एक रामबचन सिंह की अदालत में शुक्रवार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी। इसके अलावे दोनों को 25 हजार रु. जुर्माना भी अदा करना होगा। चाकुलिया के एक गांव की पीड़िता ने दो अारोपी तारा मुंडा तथा जगन्नाथ मुंडा के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का अारोप लगातेे हुए 22 मार्च 2019 को चाकुलिया थाना कांड संख्या 13/19 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह चाकुलिया से बाजार करके अपने गांव लौट रही थी। रास्ते मेें दोनों व्यक्ति मिले तथा उसे अकेला पाकर जबरन खेत की अोर ले गए। इस दौरान दोनों ने उसके साथ ज्यादती की। उसके बाद वह किसी तरह घर अाकर घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने थाना में दोनों अारोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी। इस मामले में दोनों पक्षों के दलील सुनने केे बाद न्यायाधीश ने गुरूवार को दोषी करार दिया था।