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जांच के बाद डीएमओ ने खनन पर रोक लगाने का दिया आदेश

एक वर्ष पहले
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जिला खनन पदाधिकारी ने पोटका के सावनडीह व मटकमडीह में पत्थर के खनन कार्य और ब्लास्टिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया है। आदिवासी-मूलवासी विकास परिषद ने दोनों स्थान पर मेसर्स एमके मेटल एंड मिनरल की ओर से निर्धारित मानदंड का उल्लंघन कर खनन करने की शिकायत जिला खनन कार्यालय से की थी। सावनडीह व मटकमडीह गांव की करीब 8.60 एकड़ जमीन पर पत्थर खनन का पट्टा मेसर्स मेटल एंड मिनरल को दिया गया था। निर्धारित मानदंड की अवहेलना कर पत्थर का खनन किया जा रहा था। परिषद की इस शिकायत को डीसी ने गंभीरता से लेते हुए एडीसी सौरव सिन्हा को मामले की जांच कराने का आदेश दिया था। जांच में पाया गया कि मेसर्स मेटल एंड मिनरल द्वारा पत्थर के खनन कार्य में गैरकानूनी तरीके से ब्लास्टिंग की जा रही थी। डीएमओ ने तैयब खान को नोटिस जारी कर ब्लास्टिंग का एनओसी कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया, लेकिन 50 दिन से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी एनओसी जमा नहीं कराया गया। डीएमओ ने इसे पट्टा धारक की लापरवाही करार दिया है। निरीक्षक ने जब खनन स्थल की जांच की तो पाया कि खनन क्षेत्र के पूर्वी छोर यानि मटकमडीह की ओर से औसतन गहराई 36 फीट व सावनाडीह की ओर से सौ फीट और उससे ज्यादा पाई गई। पट्टा के पश्चिमी छोर पर सीमांकन भी नहीं किया गया था। डीएमओ ने खनन कार्य तत्काल बंद करने का आदेश दिया। पट्टाधारक को खनन कार्य करने पर पट्टा स्थायी तौर पर निरस्त करने के साथ प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी दी।

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