नुक्कड़ नाटक के कलाकारों ने लोगों को बाल विवाह के प्रति किया जागरूक
तिसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित गांधी मैदान के प्रांगण में दो स्वयंसेवी संस्था के पहल से गुरुवार को बाल संरक्षण और बाल विवाह पर नुक्कड़ नाटक पेश कर बाल विवाह, बाल मजदूर व बाल व्यापार पर जानकारी ग्रामीणों को दी गयी। कलाकारों ने संगीत के माध्यम से बताया कि बच्चों को कम उम्र में शादी से क्या-क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों को शिक्षा क्यों जरूरी है। बालश्रम एक अपराध है। इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी तरह की मेहनत मजदूरी या शारीरिक काम लेना अपराध माना जाता। ऐसा करने वालों को सजा एवं जुर्माना का प्रावधान है। बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह गंभीर अपराध है। लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा विवाह के लिए निर्धारित की गई है। इस मौके पर दर्जनों ग्रामीणों ने नुक्कड़ नाटक का आनंद लिया।
नुक्कड़ नाटक करते कलाकार।