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बिना लाइसेंस के नहीं बेचें तंबाकू उत्पाद, अन्यथा की जाएगी कार्रवाई, स्कूलों के 100 गज के दायरे में न हो दुकान: डीसी
उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन उपायुक्त के कार्यालय प्रकोष्ठ में किया गया। उपायुक्त ने तंबाकू नियंत्रण कानून का जिले में सख्ती से पालन के लिए आयोजित जिलास्तरीय बैठक में सार्वजनिक स्थानों और दुकानों पर तंबाकू से होनेवाले नुकसान एवं स्वास्थ्य पर पड़नेवाले कुप्रभावों से संबंधित पोस्टर-बैनर लगाने का निर्देश दिया। डीसी ने सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पाद को बेचने तथा बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद की िबक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। बैठक में डीसी के अलावे अपर समाहर्त्ता सुधीर कुमार गुप्ता, डीएसओ अरविन्द कुमार लाल, डीएलओ अंसलेम लकड़ा, जिला सलाहकार (एनटीसीपी) वंदना, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी रश्मि भारद्वाज, सहायक कृषि पदाधिकारी उमेश कुमार मिश्रा, सहायक प्रोफेसर केओ कॉलेज हेमेंद्र कुमार भगत, सूरज कुमार श्रीवास्तव एपीओ, अन्य विभागीय पदाधिकारी व जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति के सदस्य उपस्थित थे।
तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए उससे संबंधित कानून का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया। इसी क्रम में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि स्कूलों के 100 गज के दायरे में किसी प्रकार का तंबाकू, सिगरेट आदि बिक्री करने वाले दुकान न रहे। यह शिक्षा विभाग के अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। यदि स्कूल के आसपास वैसे दुकान मिलते हैं। तब उन दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों के दीवारों पर तंबाकू निषेध हेतु संदेश दीवार लेखन के माध्यम से प्रदर्शित किए जाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावे उपायुक्त ने 18 वर्ष से कम आयु वाले अवयस्कों द्वारा तंबाकू पदार्थ न बेचे जाने का निर्देश दिया।