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सेवानिवृत कर्मियों को जल्द पेंशन भुगतान करें : उपायुक्त

एक वर्ष पहले
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उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में आईटीडीए भवन के सभागार में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। पेंशन अदालत में उपायुक्त ने सभी तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदाधिकारियों से कहा कि पेंशन सेवानिवृत्त कर्मियों का अधिकार है, जिसका भुगतान समय पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में सेवानिवृत्त कर्मियों का पेंशन न रोका जाए। खराब मौसम के कारण पूर्व निर्धारित पेंशन अदालत के कार्यक्रम में एकमात्र पेंशन नहीं मिलने से संबंधित शिकायत के लिए एक सेवानिवृत कर्मी पहुंचे। इस कारण पेंशनरों की समस्याओं के बारे में समीक्षा नहीं की जा सकी।

पेंशन अदालत में शिमोन टोप्पो सेवानिवृत्त जंजीर वाहक भूमि संरक्षण कार्यालय गुमला ग्राम पुटो घाघरा निवासी ने उपायुक्त आवेदन देते हुए बताया कि विगत 31 जनवरी 2019 को मैं सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशनादि एवं सेवानिवृति लाभ का भुगतान के लिए मेरे द्वारा कई बार अनुरोध करने के बाद भी 13 महीने बीत गए, पर अबतक पेंशन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिसपर उपायुक्त ने भूमि संरक्षण पदाधिकारी को 18 मार्च तक शिमोन टोप्पो को पेंशन सहित अन्य मिलने वाले पावनाओं को प्रक्रिया पूर्ण कर दिलाने का निर्देश दिया। इसके अलावा पेंशन अदालत में उपायुक्त ने विभिन्न विभागों में लंबित पेंशन मामलों की समीक्षा की। पेंशन अदालत में जिला स्थापना उप समाहर्त्ता सह उप निर्वाचन पदाधिकारी विद्या भूषण, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक सुरेंद्र पाण्डेय, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी गुमला, पालकोट, भरनो, जारी तथा तकनीकी व गैर तकनीकी पदाधिकारी -कर्मचारी उपस्थित थे।

पेंशन अदालत में डीसी।
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