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तंबाकू दुकानदारों को लाइसेंस लेना आवश्यक

एक वर्ष पहले
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तंबाकू बेचनेवाले बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिन दुकानों में तंबाकू तथा उससे संबंधित उत्पाद बेचे जाते हैं, उन दुकानदारों को लाईसेंस लेना आवश्यक है। बिना लाईसेंस के दुकानदार तंबाकू या उससे संबंधित उत्पाद नहीं बेच सकते हैं। पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कोटपा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन दुकानों में तंबाकू के साथ-साथ बच्चों के खानेवाले उत्पाद यथा- बिस्कुट, चॉकलेट व अन्य खाद्य सामग्री बेचना मना है। बैठक में सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान को दंडनीय अपराध बताते हुए करने पर रोकने का निर्देश दिया।
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