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- Hazaribagh News The Ice Cream Factory Should Be 500 Meters Away From The Dense Base Regional Officials
घनी अाबादी से 500 मीटर दूर हाेनी चाहिए आईसक्रीम की फैक्ट्री ः क्षेत्रीय पदाधिकारी
झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद हजारीबाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी अशोक कुमार यादव विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ एनडीआरएफ की टीम को लेकर आईस फैक्ट्री पहुंचे। जहां से पूर्व में सील किया गया सिलिंग को खोला। इस दौरान क्षेत्रीय पदाधिकारी श्री यादव ने कहा कि इस प्लांट के संचालन के लिए उद्योग, प्रदूषण, कारखाना निरीक्षक से स्वीकृति आवश्यक होता है। ये सभी विभाग ऐसे प्लांट पर निगरानी रखते हैं । कहा कि आईस फैक्ट्री ग्रीन जोन में आता है। इसके लिए अमूमन कोई निश्चित मापदंड नहीं होता है । जबकि आईसक्रीम फैक्ट्री के लिए आबादी बाहुल्य इलाके से 500 मीटर की दूरी पर प्लांट स्थापित करना और प्लांट के 100 मीटर के रेडियस में घरों का गैपिंग होना अनिवार्य होता है । यह फैक्ट्री ऑरेंज जोन में आता है। फिर भी एहतियातन ग्रीन जोन में होते हुए भी आइस फैक्ट्री के संचालन को बतौर अधिकारी हमें देखना है। लेकिन हजारीबाग में हमारा पौने दो साल होने चला, यह फैक्ट्री मेरे संज्ञान में आया ही नहीं अन्यथा इसका निरीक्षण करवाकर अन्यत्र शिफ्ट करवाते।