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सीएस समेत कईयों के खिलाफ शिकायतवाद

एक वर्ष पहले
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डॉक्टर अशरफ बदर ने शुक्रवार को सिविल सर्जन डॉ. माहेश्वरी प्रसाद, एमअोअाईसी के डॉक्टर शंकर टुडू, अॉफिस स्टाफ उमा गोस्वामी, नाइट गार्ड राजेश कुमार ओझा और चालक सुमन गोराई पर सीजीएम के कोर्ट में मानहानी का केस दर्ज कराया। पांच लाख रुपए के मानहानी का केस कराया गया। डॉ. बदर ने बताया कि निष्ठापूर्वक लोगों की भलाई के लिए काम करने के एवज में मुझे अपने ही अस्पताल व सिविल सर्जन के द्वारा मानसिक प्रताड़ना एवं आपत्तिजनक लांछन लगा कर मुझे समाज में नीचा दिखाने की कोशिश की है। मेरे द्वारा अारटीअाई के माध्यम से जबाब तलब करने पर पता चला कि सभी आरोप गलत है।

सामूहिक दुष्कर्म केे दो अारोपियों को 20 साल सश्रम कारावास, ~25 हजार जुर्माना


घाटशिला | चाकुलिया में सामूहिक दुष्कर्म के दो अारोपियों को जिला व अपर सत्र न्यायाधीश एक रामबचन सिंह की अदालत में शुक्रवार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी। इसके अलावे दोनों को 25 हजार रु. जुर्माना भी अदा करना होगा। चाकुलिया के एक गांव की पीड़िता ने दो अारोपी तारा मुंडा तथा जगन्नाथ मुंडा के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का अारोप लगातेे हुए 22 मार्च 2019 को चाकुलिया थाना कांड संख्या 13/19 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह चाकुलिया से बाजार करके अपने गांव लौट रही थी। रास्ते मेें दोनों व्यक्ति मिले तथा उसे अकेला पाकर जबरन खेत की अोर ले गए। इस दौरान दोनों ने उसके साथ ज्यादती की। उसके बाद वह किसी तरह घर अाकर घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने थाना में दोनों अारोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी। इस मामले में दोनों पक्षों के दलील सुनने केे बाद न्यायाधीश ने दोषी करार दिया था।

समाज में नीचा दिखाने की कोशिश की है। मेरे द्वारा अारटीअाई के माध्यम से जबाब तलब करने पर पता चला कि सभी आरोप गलत है।

डॉ. अशरफ।
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