पार्किंग ठेकेदारों को बंदोबस्ती राशि जमा करने के लिए 24 मार्च तक मिली मोहलत
जमशेदपुर अक्षेस के पार्किंग ठेकेदारों को बंदोबस्त की राशि जमा करने के लिए 24 मार्च तक की मोहलत दी गई है। यह जानकारी डीसी रविशंकर शुक्ला ने शनिवार को पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से 14 मार्च तक बंदोबस्त की बकाया राशि जमा करने का नोटिस चारों ठेकेदारों को दिया गया था।
ठेकेदारों ने उपायुक्त रविशंकर शुक्ला से मिलकर राशि जमा करने की मोहलत देने का आग्रह किया था। इसी के आलोक में डीसी ने 24 मार्च तक राशि जमा करने की मोहलत दी है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि 24 मार्च तक बंदोबस्त राशि का भुगतान नहीं करने वाले ठेकेदारों की बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कर्मचारियों की वरीयता सूची पर फैसला अगले सप्ताह
डीसी रवि शंकर शुक्ला ने बताया कि समाहरणालय संवर्ग के कर्मचारियों के वरीयता सूची पर फैसला अगले सप्ताह किया जाएगा। छह कर्मचारियों ने वरीयता सूची पर आपत्ति जिला स्थापना शाखा के समक्ष दर्ज कराई थी। इस पर फैसला लेने के लिए शनिवार को जिला स्थापना समिति की बैठक में इस पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। पूर्व में सरकारी नियम था कि योगदान की तिथि से वरीयता सूची को प्रभावी किया जाएगा। लेकिन हाल के दिनों में झारखंड सरकार के कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से आदेश आया है कि मेधा सूची के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाए। अब इसी के आधार पर वरीयता सूची का निर्धारण किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में डीसी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जिले में प्रगति की दर 50 से 60 फीसदी है, जबकि बिरसा मुंडा आवास योजना भी लक्ष्य के मुताबिक नहीं हो रहा है। मालूम हो कि इन दोनों योजनाओं के तहत बन रहे आवास का िनर्माण कार्य 31 मार्च तक पूरा करने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है।
24 मार्च तक बंदोबस्त राशि का भुगतान नहीं करने वाले ठेकेदारों की बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।