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पंचायत और वार्ड स्तर पर भी होगा विवाह का रजिस्ट्रेशन
सरकार के अधिसूचना के तहत झारखंड अनिवार्य विवाह निबंधन अधिनियम 2018 के तहत पंचायत स्तर पर विवाह निबंधन कराए जाने के जारी किए गए निर्देश के तहत जिला निबंधक सह उपायुक्त रमेश घोलप ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व शहरी क्षेत्र के नगर निकाय के पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है। निर्देश में कहा गया है कि सरकार के अधिसूचना के तहत विवाह के निबंधन का कार्य पंचायत व नगर निकाय के द्वारा भी कराया जाना है। निर्देश में कहा गया है कि पंचायतों में यह कार्य जन्म व मृत्यु का निबंधन करने वाले पंचायत सेवकों व शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसे लेकर जारी अधिसूचना की कॉपी सभी पदाधिकारियों को भेजी गई है। साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया है कि इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए कैंप का आयोजन कर अधिसूचना के आलोक में अनिवार्य विवाह निबंधन की प्रक्रिया पंचायत व वार्ड स्तर पर सुनिश्चित कराया जाए। उल्लेखनीय हो कि वर्तमान में विवाह का निबंधन का कार्य जिला स्थिति निबंधन कार्यालय के द्वारा कराया जाता रहा है। मगर इस मामले में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत इस कार्य को पंचायत व वार्ड स्तर पर कराए जाने की व्यवस्था की गई है।