पेंशन की बैंक में नहीं भेजी गई राशि पर मिलेगा 8.5% ब्याज
पटना | राज्य सरकार की न्यू पेंशन स्कीम के तहत 1.75 लाख कर्मचारियों की वह राशि जो एनपीएस के तहत फंड मैनेज करने वाले बैंक में नहीं जा सकी है, उस राशि पर जीपीएफ की दर से 8.5 फीसदी ब्याज मिलेगा। दरअसल राज्य में एक अप्रैल 2019 से समेकित वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था (सीएफएमएस) लागू होने के बाद से अक्टूबर 2019 तक तकनीकी कारणों से कर्मचारियों की एनपीएस की राशि संबंधित फंड मैनेज करने वाले बैंक में नहीं जा सकी थी। ऐसे कर्मचारियों को कोई हानि नहीं हो इसके लिए सरकार ने जमा राशि पर ब्याज देने का निर्णय लिया है।